जयपुर। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भजनलाल शर्मा ने फिर से बड़ा कदम उठाया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक 7 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देते हुए आरोपित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत भी एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने का अनुमोदन किया है।
सीएम भजनलाल ने इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण एवं आपराधिक षड़यंत्र के 1 प्रकरण में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित एक अधिकारी के विरूद्ध सीसीए नियम-16 के अंतर्गत दो अनुशासनात्मक जांच प्रारंभ करने का भी अनुमोदन किया है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 3 गंभीर प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर दंडित किया है। वहीं, नियम-16 सीसीए में जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए 3 प्रकरणों को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया है।
राज्यपाल से अनुमोदित 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित किया
मुख्यमंत्री भजनलाल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध राज्यपाल से अनुमोदित 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित किया है। वहीं सीसीए नियम-34 के तहत अपील याचिका को भी खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा गया है। सीएम ने लघु शास्ति के 2 प्रकरणों में सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए 2 अधिकारियों को राहत प्रदान की है। वहीं, वृहत शास्ति के 1 प्रकरण में भी आरोप प्रमाणित नहीं होने पर बरी किया गया।
PC:dipr.rajasthan
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें
You may also like
Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल आज मिल रहा हैं राजस्थान में इस भाव में, बड़े शहरों की कीमत भी आई सामने
मात्र 312 रुपए के लिए 41` वर्षों तक कोर्ट के लगाती रही चक्कर 11 जज भी नही दिलवा पाए इंसाफ
दिल्ली: 'गंदे काम' वाला बाबा अब तक फरार, 5 राज्यों में छापेमारी
ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर लगाया 100 फ़ीसदी टैरिफ़, भारत पर क्या होगा असर
चाणक्य नीति: किन 4 तरह की` महिलाओं से सावधान रहें पुरुष. ये न चैन से जीने देती हैं न मरने