वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अजब-गजब आदेश दे रहे हैं और कोर्ट से उनके आदेश खारिज हो रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के प्रशासन को आए दिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ रही है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। मामला टैरिफ का है। बीते दिनों एक अपीलीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बता दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक आपातकाल संबंधी कानून के तहत ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। अपीलीय अदालत के इसी फैसले को खारिज कराने के लिए ट्रंप प्रशासन ने अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
टैरिफ मामले में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।अपीलीय अदालत ने टैरिफ को अवैध बताया था, लेकिन अपने फैसले पर 14 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी। ताकि ट्रंप प्रशासन बड़े कोर्ट में अपील कर सके। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने अपील करते हुए कहा है कि इमरजेंसी टैरिफ मामले में वो दखल दे। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अपीलीय अदालत की ओर से टैरिफ को अवैध बताने के फैसले को रद्द किया जाए। इससे पहले जब कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर टैरिफ लागू न रहा, तो अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में ज्यादातर देशों पर टैरिफ बम फोड़ा है। उनका कहना है कि ये सभी देश अब तक अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगाते रहे हैं।
ट्रंप ने सबसे बड़ा टैरिफ बम भारत और ब्राजील पर फोड़ा है। दोनों देशों पर ट्रंप ने 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। भारत पर ट्रंप ने पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया, लेकिन फिर अचानक उन्होंने रूस से कच्चा तेल और हथियार खरीदने का आरोप लगाकर भारत पर और 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया। वहीं, भारत ने ट्रंप और यूरोप के देशों को आईना दिखाते हुए आंकड़े दिए थे कि किस तरह अमेरिका और यूरोप के देश भी रूस से गैस, खाद और यूरेनियम खरीदकर उसे धन मुहैया करा रहे हैं। भारत ने ये भी कहा है कि चीन तो सबसे ज्यादा रूस का कच्चा तेल खरीदता है। उस पर इतना ट्रंप ने इतना टैरिफ नहीं लगाया है।
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