सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर विवादित बयान देकर मुश्किल में फंसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इसे अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। वकीलों ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के बयानों का हवाला देते हुए वकील ने कहा, ‘सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है।’ अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी पत्र लिखा गया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
पता लगाओ मामला क्या है?
खबरों के मुताबिक, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है, ‘भारत में गृहयुद्ध के लिए सीजेआई खन्ना जिम्मेदार हैं।’ तब वकील ने कहा, ‘मैंने इसे दायर कर दिया है, मैं डायरी नंबर दे सकता हूं।’ इसके बाद वकील ने कहा कि भाषण वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई विवादित बयानबाजी की जा रही है।
वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आगे कहा, ‘सोशल मीडिया को वीडियो हटाने का निर्देश दें।’ इससे न्यायालय को नुकसान हो रहा है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह पुराने मामलों से अलग है। यह वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। इस पर न्यायाधीश ने इसे अगले सप्ताह तक रखने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीजेआई के खिलाफ निशिकांत दुबे के बयान के बारे में जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की अपील की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के दौरान नफरत भरे भाषणों के संबंध में दायर जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी।
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