एक डॉक्टर तो दूसरा बिजनेसमैन। समाज में इन दोनों को ही सम्मान की नजरों से देखा जाता है, लेकिन दोनों ने ही ऐसी हरकत की है कि जिन्हें जानकार आप भड़क जाएंगे। हैदराबाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों जहीराबाद के जंगलों में हिरण का शिकार करते और फिर उसका मीट लोगों को बेच देते। पुलिस को इनके पास 10 किलो हिरण का मांस मिला है।
यही नहीं इनके पास हिरण के सींग, दो एयर राइफल, दो लाइसेंस फायरआर्म्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सलीम मूसा और रियल इस्टेट कारोबारी मोहम्मद इकबाल अली लंबे समय से हिरणों का शिकार करने में लगे हुए थे। हिरण का मीट मिलने के बाद दोनों को वन विभाग के हवाले कर दिया गया है।
रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ापुलिस के मुताबिक उन्हें 13 सितंबर को रात करीब 11 बजे खुफिया सूचना मिली कि दो लोग हिरण का मीट और सींग लेकर जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार को रोक लिया। जांच की तो पुलिस को करीब 10 किलो हिरण का मीट बरामद हुआ।
शिकार करते फिर मीट बेचतेमोहम्मद सलीम मूसा (47) पेशे से डॉक्टर है और हैदराबाद के तोलीचौकी में रहता है। जबकि मोहम्मद इकबाल अली (48) का रियल इस्टेट का कारोबार है। ACP सैयद फैयाज ने TOI से बातचीत में बताया कि शुरुआती जांच में ऐसे कई सबूत मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि पहले भी शिकार करते रहे हैं। ये लोग पहले शिकार करते और फिर उनका मीट अपने जानकारों को सप्लाई कर देते। इनके खिलाफ वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वन्यजीवों को बचाने में प्रशासन की मदद करें। अगर किसी भी तरह के शिकार की जानकारी मिलती है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
क्या है सजा का प्रावधानवन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हिरण का शिकार करना या उसके मीट को खाना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 25,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा हथियार वगैरह को लेकर अलग से केस दर्ज हो सकते हैं। (ANI)
यही नहीं इनके पास हिरण के सींग, दो एयर राइफल, दो लाइसेंस फायरआर्म्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सलीम मूसा और रियल इस्टेट कारोबारी मोहम्मद इकबाल अली लंबे समय से हिरणों का शिकार करने में लगे हुए थे। हिरण का मीट मिलने के बाद दोनों को वन विभाग के हवाले कर दिया गया है।
रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ापुलिस के मुताबिक उन्हें 13 सितंबर को रात करीब 11 बजे खुफिया सूचना मिली कि दो लोग हिरण का मीट और सींग लेकर जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार को रोक लिया। जांच की तो पुलिस को करीब 10 किलो हिरण का मीट बरामद हुआ।
शिकार करते फिर मीट बेचतेमोहम्मद सलीम मूसा (47) पेशे से डॉक्टर है और हैदराबाद के तोलीचौकी में रहता है। जबकि मोहम्मद इकबाल अली (48) का रियल इस्टेट का कारोबार है। ACP सैयद फैयाज ने TOI से बातचीत में बताया कि शुरुआती जांच में ऐसे कई सबूत मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि पहले भी शिकार करते रहे हैं। ये लोग पहले शिकार करते और फिर उनका मीट अपने जानकारों को सप्लाई कर देते। इनके खिलाफ वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वन्यजीवों को बचाने में प्रशासन की मदद करें। अगर किसी भी तरह के शिकार की जानकारी मिलती है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
क्या है सजा का प्रावधानवन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हिरण का शिकार करना या उसके मीट को खाना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 25,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा हथियार वगैरह को लेकर अलग से केस दर्ज हो सकते हैं। (ANI)
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