नई दिल्ली: आज से लगभग तीन साल पहले एक रोड एक्सिडेंट में दर्दनाक तरीके से मारी जाने वाली अंजलि के परिवार वालों के लिए रोहिणी की एक मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने साढ़े 36 लाख से अधिक का मुआवजा तय किया है, जिसका भुगतान एक्सिडेंट में शामिल कार की इंश्योरेंस कंपनी को करना है। कंझावला हिट एंड रन केस के नाम से चर्चित इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या के अपराध का मुकदमा चल रहा है जिसकी सुनवाई रोहिणी की ही एक सेशन कोर्ट कर रही है।
लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोपट्रिब्यूनल ने माना कि प्रतिवादी अमित खन्ना लापरवाही से गाड़ी चलाने और मृतका की मौत के लिए जिम्मेदार था, जो घटना के वक्त एक्सीडेंट करने वाली कार चला रहा था। उसके पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। ट्रिब्यूनल ने एक्सिडेंट में शामिल कार का इंश्योरेंस कवर करने वाली कंपनी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की रकम का भुगतान करे जिसकी भरपाई वह आरोपियों से कर सकती है।
36.69 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देशडिस्ट्रिक्ट जज (MACT) विक्रम ने 27 अक्टूबर को इस घटना की डिटेल्ड ऐक्शन रिपोर्ट (DAR) का निपटारा करते हुए अपना फैसला सुनाया और मृतक अंजलि के परिवार वालों (दावेदारों) के लिए 36 लाख 69 हजार 700 रुपये का मुआवजा तय किया, जिनमें मृतक की मां के साथ दो छोटे भाई और एक छोटी बहन शामिल है। भुगतान के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया है, इसके बाद व्याज सालाना 12 प्रतिशत की दर के हिसाब से जोड़ा जाएगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि की है। एक कार ने अंजलि को टक्कर मार दी थी ओर कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई थी।
लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोपट्रिब्यूनल ने माना कि प्रतिवादी अमित खन्ना लापरवाही से गाड़ी चलाने और मृतका की मौत के लिए जिम्मेदार था, जो घटना के वक्त एक्सीडेंट करने वाली कार चला रहा था। उसके पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। ट्रिब्यूनल ने एक्सिडेंट में शामिल कार का इंश्योरेंस कवर करने वाली कंपनी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की रकम का भुगतान करे जिसकी भरपाई वह आरोपियों से कर सकती है।
36.69 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देशडिस्ट्रिक्ट जज (MACT) विक्रम ने 27 अक्टूबर को इस घटना की डिटेल्ड ऐक्शन रिपोर्ट (DAR) का निपटारा करते हुए अपना फैसला सुनाया और मृतक अंजलि के परिवार वालों (दावेदारों) के लिए 36 लाख 69 हजार 700 रुपये का मुआवजा तय किया, जिनमें मृतक की मां के साथ दो छोटे भाई और एक छोटी बहन शामिल है। भुगतान के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया है, इसके बाद व्याज सालाना 12 प्रतिशत की दर के हिसाब से जोड़ा जाएगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि की है। एक कार ने अंजलि को टक्कर मार दी थी ओर कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई थी।
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