नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप से जुड़े मामले में गंभीर सुनवाई के दौरान हल्के-फुल्के अंदाज टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि शादी का झांसा देकर रेप के आरोपी को रिश्ता शुरू करने से पहले कुंडली मिला लेनी चाहिए थी, न कि बाद में कुंडली न मिलने की वजह से कथित शादी वादे से मुकर जाना चाहिए था। इस मामले में, आरोपी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट है, जबकि शिकायतकर्ता एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। दोनों ने 2014 में एक ही जिले में साथ काम किया था।
मंगलवार की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने मामले को सुलझाने की पिछली कोशिशों के बारे में पूछा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच 2024 में पटना हाई कोर्ट की तरफ से उसके केस को रद किए जाने के खिलाफ पीड़ित-शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जब बेंच ने पूछा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) किस आधार पर दर्ज की गई थी, तो महिला के वकील ने कहा कि आरोपी-आदमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
शादी से मना क्यों किया?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस पारदीवाला ने इस आरोप को कन्फर्म करना चाहा। जज ने पूछा कि आपने उसके भरोसे पर रिश्ता बनाए रखा? यही आपका केस है? वकील ने जवाब दिया कि आरोपी ने खुद ही रिश्ता शुरू किया था, लेकिन बाद में उससे शादी करने से मना कर दिया। जब बेंच ने पूछा कि उस आदमी ने शादी से मना क्यों किया, तो वकील ने कहा, क्योंकि कुंडली नहीं मिली। इस पर जज ने कहा कि संबंध बनाने से पहले कुंडली मिला लेनी चाहिए थी।
'ज्योतिष की सलाह बहुत देर से ली गई'
मुस्कुराते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ज्योतिष की सलाह बहुत देर से ली गई है। जज ने कहा कि अच्छा, यह बहुत अह सवाल है। अगर तारे नहीं मिलते, तो आप अच्छी शादीशुदा जिदगी कैसे जिएंगे? इसलिए रिश्ता शुरू करने से पहले आपको कुंडली मिलवा लेनी चाहिए थी ना। आपने सिर्फ शादी के समय ज्योतिषी से सलाह ली।
मंगलवार की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने मामले को सुलझाने की पिछली कोशिशों के बारे में पूछा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच 2024 में पटना हाई कोर्ट की तरफ से उसके केस को रद किए जाने के खिलाफ पीड़ित-शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जब बेंच ने पूछा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) किस आधार पर दर्ज की गई थी, तो महिला के वकील ने कहा कि आरोपी-आदमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
शादी से मना क्यों किया?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस पारदीवाला ने इस आरोप को कन्फर्म करना चाहा। जज ने पूछा कि आपने उसके भरोसे पर रिश्ता बनाए रखा? यही आपका केस है? वकील ने जवाब दिया कि आरोपी ने खुद ही रिश्ता शुरू किया था, लेकिन बाद में उससे शादी करने से मना कर दिया। जब बेंच ने पूछा कि उस आदमी ने शादी से मना क्यों किया, तो वकील ने कहा, क्योंकि कुंडली नहीं मिली। इस पर जज ने कहा कि संबंध बनाने से पहले कुंडली मिला लेनी चाहिए थी।
'ज्योतिष की सलाह बहुत देर से ली गई'
मुस्कुराते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ज्योतिष की सलाह बहुत देर से ली गई है। जज ने कहा कि अच्छा, यह बहुत अह सवाल है। अगर तारे नहीं मिलते, तो आप अच्छी शादीशुदा जिदगी कैसे जिएंगे? इसलिए रिश्ता शुरू करने से पहले आपको कुंडली मिलवा लेनी चाहिए थी ना। आपने सिर्फ शादी के समय ज्योतिषी से सलाह ली।
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