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सितंबर से बदलेंगे पैसों से जुड़े कई नियम, जेब और जिंदगी पर होगा सीधा असर

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सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की आर्थिक जिंदगी में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव सीधे जेब पर असर डालेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा लागू किए जा रहे ये नए नियम आयकर रिटर्न (ITR), आधार कार्ड अपडेट, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन और UPS से संबंधित हैं। अगर इन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया, तो लोगों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ या असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख

आयकर विभाग ने करदाताओं को ITR दाखिल करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सितंबर से पहले यदि आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो लेट फीस और ब्याज देना पड़ेगा। यह कदम सरकार द्वारा टैक्स कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ऐसे में सभी आयकर दाताओं को समय रहते फाइलिंग पूरी करनी होगी।



आधार कार्ड अपडेट की समयसीमा

आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा की सेवाओं का अहम हिस्सा बन गया है। सितंबर तक आधार कार्ड अपडेट करने की समयसीमा तय की गई है। यदि आपके आधार में पुरानी या गलत जानकारी दर्ज है और आपने इसे समय पर अपडेट नहीं किया, तो बैंकिंग व अन्य सेवाओं में परेशानी आ सकती है।

UPS बदलाव की अंतिम तिथि

घरेलू और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित UPS (Uninterruptible Power Supply) उपकरणों से संबंधित नए मानक भी सितंबर से लागू होंगे। यदि आपने पुराने मानकों के अनुसार उपकरण खरीदे हैं, तो वे नए नियमों के अनुरूप नहीं माने जाएंगे। इससे बिजली से जुड़ी सेवाओं और उपयोग में कठिनाई आ सकती है।

क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम

बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी सितंबर से कई बदलाव लागू करने की तैयारी की है। इनमें ट्रांजैक्शन लिमिट, ब्याज दरों और रिवार्ड प्वॉइंट्स की शर्तों में बदलाव शामिल हैं। इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा, जो नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है।

NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम मौका


सरकार ने कर्मचारियों को NPS से UPS में बदलने का विकल्प दिया है। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2025 है। यानी अगर आप नई पेंशन योजना (UPS) चुनना चाहते हैं तो इस तारीख तक फॉर्म भरना होगा।

चांदी पर नया नियम

सितंबर 1 से चांदी के ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। अब ग्राहकों के पास दो विकल्प होंगे – वे चाहें तो हॉलमार्क्ड सिल्वर खरीद सकते हैं या फिर नॉन-हॉलमार्क्ड सिल्वर भी ले सकते हैं। BIS ने सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी हॉलमार्किंग सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन अभी यह नियम अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि स्वैच्छिक रहेगा।

FD नियमों में बदलाव

अभी कई बैंक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) स्कीम चला रहे हैं, जिनकी आखिरी तारीख सितंबर 2025 है। यानी अगर आप FD में निवेश करना चाहते हैं और बेहतर ब्याज दर पाना चाहते हैं, तो इंडियन बैंक और IDBI बैंक की इन स्पेशल FD योजनाओं में 30 सितंबर से पहले निवेश करना जरूरी है।

इंडिया पोस्ट के नए नियम


1 सितंबर 2025 से इंडिया पोस्ट ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब अलग से “रजिस्टर्ड पोस्ट” नाम की कोई सुविधा नहीं होगी। जो भी रजिस्टर्ड मेल भेजी जाएगी, वह अब स्पीड पोस्ट के जरिए ही डिलीवर होगी। इससे डिलीवरी पहले से तेज और आसान हो जाएगी। यानी अब ग्राहकों को अलग-अलग सेवा चुनने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट का काम भी अब स्पीड पोस्ट ही करेगा।

LPG के दाम

LPG सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को बदलते हैं। इस बार भी 1 सितंबर को दाम कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये बदलाव तेल कंपनियों और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय होते हैं।

सितंबर से लागू होने वाले ये नियम सिर्फ कागजी औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि सीधा असर आपकी जेब और जीवनशैली पर डालेंगे। इसलिए जरूरी है कि समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं, ताकि किसी भी तरह की आर्थिक या सुविधाजनक परेशानी से बचा जा सके।

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