हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में हुए चर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई गई है। चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने 27 जनवरी को 8 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा दी। इनमें तत्कालीन आईजी जहूर एच जैदी भी शामिल हैं। कोर्ट ने 18 जनवरी को इन अधिकारियों को दोषी ठहराया था।
सजा पाने वाले अधिकारियों में DSP मनोज जोशी, SI राजिंदर सिंह, ASI दीप चंद शर्मा, ऑनरेरी हेड कॉन्स्टेबल मोहन लाल, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कॉन्स्टेबल रानित सटेटा शामिल हैं। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया गया।
इस मामले में 16 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। सीबीआई कोर्ट ने दोषियों की अंतिम अपील भी सुनी। यह मामला 2017 में शुरू हुआ था जब गुड़िया नाम की छात्रा का अपहरण किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।
छात्रा का शव 7 जुलाई 2017 को कोटखाई के जंगल से बरामद हुआ था। मामले की जांच के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, जिसके बाद सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया।
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