आज यानी 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई आइटम्स आज से सस्ते हो गए हैं. सरकार ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के GST स्लैब को खत्म कर दिया है और 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के GST स्लैब को जारी रखा है. कई चीजों को अब 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के GST स्लैब में रखा है. वहीं कई सामानों को अब GST फ्री भी कर दिया गया है. ऐसे में ग्रॉसरी, दूध, शैंपू से लेकर दवाइयों की कीमत में बड़ी कटौती आई है.
कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत में कटौती कर दी हैं और नई कीमतें जारी कर दी हैं. ऐसे में अगर आप किसी भी सामान को दुकान पर खरीदने जाते हैं, तो अब आप नई कीमतों से सामान को खरीद सकते हैं लेकिन अगर कोई दुकानदार आपको नई कीमत से सामान देने पर मना कर रहा है तो आप दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं. आइए जानते हैं आप दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं.
क्या पुराने स्टॉक पर भी नई GST लागू है?अगर कोई दुकानदार आपको यह बोलकर नई कीमत पर सामान नहीं दे रहा है कि उनके पास पुराना स्टॉक है, जिसके ऊपर MRP ज्यादा है, तो दुकानदार गलत है. इस विषय पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टॉक पर भी नई GST दरें लागू होंगी और सामान को नई कीमतों पर बेचा जाएगा. ऐसे में सभी दुकानदारों को रोजमर्रा का सामान, जिस पर GST कम हुई है, उन्हें नई कीमतों के हिसाब से बेचना होगा.
दुकानदारों की कहां करें शिकायत?अगर कोई भी दुकानदार आपको GST कटौती का फायदा नहीं देता है तो आप कुछ नंबर पर कॉल करके दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं. आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं और CBIC की GST हेल्पलाइन नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहे तो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं.
कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत में कटौती कर दी हैं और नई कीमतें जारी कर दी हैं. ऐसे में अगर आप किसी भी सामान को दुकान पर खरीदने जाते हैं, तो अब आप नई कीमतों से सामान को खरीद सकते हैं लेकिन अगर कोई दुकानदार आपको नई कीमत से सामान देने पर मना कर रहा है तो आप दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं. आइए जानते हैं आप दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं.
क्या पुराने स्टॉक पर भी नई GST लागू है?अगर कोई दुकानदार आपको यह बोलकर नई कीमत पर सामान नहीं दे रहा है कि उनके पास पुराना स्टॉक है, जिसके ऊपर MRP ज्यादा है, तो दुकानदार गलत है. इस विषय पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टॉक पर भी नई GST दरें लागू होंगी और सामान को नई कीमतों पर बेचा जाएगा. ऐसे में सभी दुकानदारों को रोजमर्रा का सामान, जिस पर GST कम हुई है, उन्हें नई कीमतों के हिसाब से बेचना होगा.
दुकानदारों की कहां करें शिकायत?अगर कोई भी दुकानदार आपको GST कटौती का फायदा नहीं देता है तो आप कुछ नंबर पर कॉल करके दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं. आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं और CBIC की GST हेल्पलाइन नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहे तो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं.
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