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कोटा में हर साल बढ़ती आत्महत्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल- आखिर कोचिंग हब में ही क्यों मरते हैं बच्चे?

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) को कोटा शहर में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कई सवाल पूछे और स्थिति को गंभीर बताया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि इस साल अब तक शहर से 14 आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं। जस्टिस पारदीवाला ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) से पूछा कि "आप एक राज्य के तौर पर क्या कर रहे हैं? ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और वह भी सिर्फ कोटा में? क्या आपने एक राज्य के तौर पर इस बारे में नहीं सोचा?" इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने छात्र की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज न करने पर भी फटकार लगाई। जिस पर एएजी शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कोटा पुलिस की ओर से जांच रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है और जांच भी जारी है। अब इस मामले में तुरंत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

इन बातों को हल्के में न लें- सुप्रीम कोर्ट
बेंच ने कहा कि इन बातों को हल्के में न लें, ये बेहद गंभीर बातें हैं। शीर्ष अदालत ने अपने 24 मार्च के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के लगातार मामलों की ओर ध्यान दिलाया गया था। साथ ही, उनके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था। साथ ही, अदालत ने कहा कि फैसले के अनुसार, ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। न्यायाधीश ने वकील से पूछा, "कोटा में अब तक कितने युवा छात्रों की मौत हुई है?" वकील द्वारा 14 की संख्या बताए जाने के बाद, पीठ ने पलटवार करते हुए कहा, "ये छात्र क्यों मर रहे हैं?" इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स अदालत को एक व्यापक रिपोर्ट देने से पहले अपना समय लेगी।

कोर्ट की फटकार- आप हमारे फैसले की अवमानना कर रहे हैं
सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के वकील से कहा, "आप हमारे फैसले की अवमानना कर रहे हैं। आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? छात्रा अपने संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में नहीं रह रही थी, जिसे उसने नवंबर 2024 में छोड़ दिया और अपने माता-पिता के साथ रहने लगी।" 

कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को तलब किया
कोर्ट ने यह भी कहा, "हालांकि, हमारे फैसले के अनुसार, एफआईआर दर्ज करना और जांच करना संबंधित पुलिस का कर्तव्य था। संबंधित क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। उन्होंने इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है।" इस मामले में, संबंधित पुलिस अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 14 जुलाई को तलब किया गया था।

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